बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के हो रहे व्यावसायिक निर्माणों पर कार्रवाई

Date/28/10/2026

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में मसूरी और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के किए जा रहे सात निर्माणों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दायरे में होटल गोल्डन हैवन के निकट एक भवन में किया जा रहा निर्माण तथा संस्कृति लोक कॉलोनी और टर्नर रोड क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण शामिल हैं। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। एमडीडीए की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण कार्य निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किए जाने चाहिए। बिना अनुमति भवन निर्माण करने या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मसूरी में घंटाघर रोड स्थित होटल गोल्डन हैवन के निकट जगमोहन अत्री द्वारा पूर्व निर्मित भवन में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने मौके पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया। इसी प्रकार, संस्कृति लोक कॉलोनी में नदीम अहमद और शहजाद द्वारा बिना स्वीकृति के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी कॉलोनी की लेन नंबर-1 में चैधरी द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील किया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई टर्नर रोड क्षेत्र तक पहुंची। यहां सी-12 टर्नर रोड स्थित बजाज डेयरी के पास सुमित द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। इसके अलावा ओगल भट्टा क्षेत्र में सी-12 टर्नर रोड पर कमलेश तथा रुकसानाध्इकबाल द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया।

एमडीडीए की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाना और विकास कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना है। देहरादून में तेजी से बढ़ती आबादी और निर्माण गतिविधियों के बीच भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन कराना प्राधिकरण के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसे में बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को नियोजित शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्राधिकरण की ओर से भवन स्वामियों, कारोबारियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति और अनुमति प्राप्त करें। नियमों की अनदेखी करने पर सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

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