Date/08/10/2026
Dehradun/Uttarakhand prime 24×7
देहरादून। जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं अनधिकृत डंपिंग पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चैहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने मा. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई केवल अभियान तक सीमित न रहे, बल्कि इसके उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग की पूरी श्रृंखला पर प्रभावी कार्रवाई की जाए।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से लेते हुए जिले में संचालित संबंधित औद्योगिक इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए। उन्होंने प्लास्टिक सामग्री निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की आपूर्ति, उपलब्ध स्टॉक, उत्पादन क्षमता एवं वितरण की तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही बाजारों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को जिले में बल्क वेस्ट जनरेटर तथा कूड़े की अनधिकृत डंपिंग साइटों को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसी साइटों से प्लास्टिक कचरा उठवाकर उसका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं सभी नगर निकायों को उपलब्ध मानव संसाधन एवं संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यदि प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई गई कॉम्पेक्टर मशीनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने निर्देश दिए कि कितनी कॉम्पेक्टर मशीनें संचालित हैं और अब तक कितनी मात्रा में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कालसी क्षेत्र में कॉम्पेक्टर तक कूड़ा पहुंचाना संभव न होने तथा अधिक लागत आने की शिकायत पर उन्होंने साइट चयन में लापरवाही बरतने वाली टीम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।